Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है। ढाई साल से ज्यादा सीतापुर जेल में बंद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में जमानत दी है।
सपा नेता आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अपनी यूनिवर्सिटी में प्रयोग करने के मामले में जमानत दे दी है। आजम खान को जमानत का फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। आजम खान को जमानत भले ही मिल गयी हो लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सकते। आजम खान के जेल से बाहर न आने के पीछे वजह है 3 दिन पहले उसके खिलाफ दर्ज हुआ एक और केस।
दरअसल, आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले एक नया मुकदमा हुआ है। उस मुकदमे के चलते आजम खान को फिलहाल अभी सीतापुर जेल में ही रहना पड़ेगा। 3 दिन पहले रामपुर में दर्ज किया गए केस में आजम खान पर फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने का आरोप लगया गया है। इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है।
बता दें कि दिग्गज सपा नेता आजम खान के खिलाफ के 88 मुकदमे दर्ज किए गए थे जिनमें से उन्हें 86 मामलों में विभिन्न अदालतों ने पहला ही जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की जायदाद का यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने वाले मामले में आज जमानत मिलने के बाद कुल 87 मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है।