- राशन कार्ड सरेंडर करने की खबर है फर्जी
- राशन कार्ड की पात्रता मानक में कोई बदलाव नहीं
पोलटॉक नेटवर्क | लखनऊ /आदित्य कुमार
UP Ration Card: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ हफ़्तों से राशन कार्ड (Ration Card) की पात्रता को लेकर चर्चा चल रही थी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर राशन कार्ड के लिए अपात्र होने को लेकर तमाम शर्ते बताई जा रहीं थी। इसके साथ ही कहा जा रहा था कि जो कार्ड धारक राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं वह अपना राशन कार्ड तहसील (ration card surrender) में जमा करवा दें। वहीं खबर में यह भी बताया गया कि राशन कार्ड जमा नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रिकवरी की जाएगी। वहीं अब उत्तर प्रदेश (yogi government) सरकार इस खबर को भ्रामक बताया है।
राशन कार्ड सरेंडर करने की खबर अफवाह
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने के संबंध में चल रही अफवाह पर प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि इस सम्बन्ध में चलाई जा रही सभी खबरे और जानकारी फर्जी हैं। राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा, ‘प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया, राशन कार्ड निरस्तीकरण को लेकर भी कोई सूचना या आदेश जारी नहीं किए गए हैं। राशन कार्ड बनवाने और बदलाव करने वाले सभी नियम 8 साल पुराने लागू हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है। यह समय-समय पर चलती है।”
राशन कार्ड गाइडलाइन में बदलाव नहीं
खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशन कार्ड की पात्रता मानक 7 अक्टूबर, 2014 को निर्धारित किए गए गाइडलाइन के अनुसार ही है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव यह संशोधन नहीं किया गया है और पात्रता व अपात्रता के लिए कोई नई शर्त निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है।
किसका बनेगा राशन कार्ड
नगरीय क्षेत्र इनका नहीं बनेगा राशनकार्ड
1- समस्त आयकर दाता.
2- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहियों वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो.
3- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो
- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो.
5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स / शस्त्र हो.
6- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो.
1- समस्त आयकर दाता.
2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर ) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो.
3- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी.
4- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो.
5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स / शस्त्र हो.