
- दूसरे दिन के सर्वे के दौरान हुआ विवाद
- कल भी होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे
पोलटॉक नेटवर्क | वाराणसी
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और गौरी श्रृंगार दर्शन मामले में आज सर्वे का दूसरा दिन था। पहले दिन के सर्वे में कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद तहखानों और कमरों का सर्वे और वीडियोग्राफी की थी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का समय सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक का है। लेकिन दूसरे दिन के सर्वे में सर्वे टीम ने 12 बजे के बाद भी जारी रखा। बताया कि सर्वे के दौरान एक तालाब को लेकर विवाद भी सामने आया।
तालाब को लेकर हुआ विवाद
सर्वे के दूसरे दिन कोर्ट कमिश्नर समेत पूरी सर्वे टीम ने सुबह आठ बजे से मस्जिद का सर्वे सुरु हुआ। सर्वे शुरू होने के बाद मस्जिद में वजूखाने के पास तालाब पर विवाद हो गया। हिंदू पक्ष ने तालाब का पानी निकालने की मांग की जबकि मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध जताया।
दीवार पर दिखे हिंदू चिन्ह- हिंदू पक्ष
सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष ने दावा की कि गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार जिस पर हिन्दू परंपरा के आकार दिख रहे हैं। हिन्दू पक्ष ने कहा कि वहां संगमरमर दिख रहें हैं, उसे सफेद चुने से रंग गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी की और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया जिससे उनके पक्ष को बल मिल रहा है। वीडियोग्राफी और टीम को अंदर एक मिट्टी का ढेर भी मिला है जिसे सफेद चूने से रंगा गया है। हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है कि लिंगायत समाज में काशी में लिंग दान का प्रचलन है, तहखाने में उस परम्परा के टूटे लिंग मिले हैं।
क्या है मामला ?
बता दें राखी सिंह के नेतृत्व में कुल पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की अनुमति देने और परिसर में स्थित विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। कोर्ट ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराकर 10 मई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद 6 मई को सर्वे शुरू हुए और दूसरे दिन ही सर्वे विरोध के चलते बंद हो गए। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर से सर्वे करने के आदेश दिए। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और गौरी शृंगार मामले की रिपोर्ट 17 को मांगी है।