- 5 महीने से नहीं लिया राशन कट जायेगा कार्ड
- अपात्र मिलने पर राशनकार्ड धारकों के खिलाफ कारवाई होगी
पोलटॉक नेटवर्क | लखनऊ /आदित्य कुमार
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड (Ration Card) धारकों की छटनी शुरू हो गई है. राशन कार्ड (Ration Card) धारकों ककी अपात्रता को लेकर आदेश जारी किये गए हैं. प्रशासन ऐसे लोगों से कार्ड छोड़ने के लिए कह रहा है जो राशन कार्ड धारक होने के अयोग्य हैं। इसके साथ ही पूर्ति विभाग ने उन कार्ड धारकों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी है, जिन्होंने पांच माह या उससे पहले से राशन नहीं लिया है। विभाग का मानना है कि ऐसे लोगों को राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (MURADABAD) जिले में इस अभियान की शुरुआत ही चुकी है। मुरादाबाद में लगभग आठ हजार कार्ड धारकों के कार्ड काटने तय हो चुकें हैं जिन्होंने 5 महीने से राशन नहीं लिया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इसी क्रम में अपात्रों के राशन कार्ड सरेंडर हो रहे हैं। जो लोग राशन नहीं ले रहे उनके राशन कार्ड निरस्त होंगे।
अपात्र सरेंडर करें राशन कार्ड
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राशनकार्ड सरेंडर करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अपात्र खुद से राशनकार्ड सरेंडर कर सीधी कारवाई से बच सकते हैं। अन्यथा सत्यापन में अपात्र मिलने पर राशनकार्ड धारकों के खिलाफ कारवाई होगी। कार्ड निरस्त करने के साथ ही लिए गये राशन की सरकार द्वारा तय रेट से रिकवरी भी होगी।
मुरादाबाद जिले में अब तक 2203 अपात्र राशनकार्ड धारकों ने अपना राशनकार्ड सरेंडर कर दिया है। राशन कार्ड सरेंडर करने वाले लोगों में गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल, सरकारी नौकरी या अरबों रुपये के कारोबार करने वाले उद्योगपति और निर्यातकों के नाम शामिल हैं।
क्या है राशन कार्ड के अपात्र होने का मानक
- समस्त आयकर दाता
- ग्रामीण क्षेत्र में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर, पांच केवी या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वाले
- पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय दो लाख से अधिक
- ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है
- शहरी क्षेत्र में चार पहिया वाहनधारक
- सालाना तीन लाख से अधिक की आमदनी
- जनरेटर, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्व अर्जित आय से किया गया निर्माण
- एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होगा वह राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड के लिए अपात्र घोषित किया गया है
कौन करेगा राशन कार्ड का सत्यापन
जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को अभियान चलाकर अपात्रों का सत्यापन कर राशनकार्ड निरस्त करने और वैधानिक कारवाई करते हुए अब तक लिए खाद्यान्न की रिकवरी करने का आदेश दिया है।