राजस्थान में 3848 ग्राम पंचायतों के लिए 28 से मतदान, देखिये किन-किन जिलों में होगा चुनाव

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 7463 ग्राम पंचायतो में पंच और सरपंच के आम चुनाव जनवरी-मार्च 2020 में सम्पन्न करा दिए गए थे लेकिन इनमें से 3859 ग्राम पंचायतो का कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा जिसे अब कराने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई हैं।

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  • पहले चरण के चुनावों में सरपंच की 1003 व 9355 पंचों की सीटों पर मतदान होगा
  • प्रदेश के 26 जिलों में ईवीएम व बैलट पेपर के माध्यम से होगा मतदान

जयपुर से तौफीक़ हयात की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 7463 ग्राम पंचायतो में पंच और सरपंच के आम चुनाव जनवरी-मार्च 2020 में सम्पन्न करा दिए गए थे लेकिन इनमें से 3859 ग्राम पंचायतो का कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा जिसे अब कराने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई हैं। इन पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायत जिला अलवर की 6, भरतपुर, दौसा व जयपुर की एक और जोधपुर व सवाई माधोपुर की 2 पंचायतों को आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। अब 3848 ग्राम पंचायत शेष रह गई जिनके चुनावों को चार चरणों में 28 सितंबर 4 अक्टूबर 6 अक्टूबर व 10 अक्टूबर को मतदान कराना होगा।

पहले चरण में सरपंच की 1003 व 9355 पंचों की सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे व तीसरे और चौथे चरण के चुनावों में सरपंच की 1028, 943 व 874 और पंचों की 9662, 8661 व 8290 सीटों पर मतदान होगा। उप-सरपंच का चुनाव नियम अनुसार सोशल डिस्टेन्स के साथ पंचों की सहमति से होगा। चुनाव ईवीएम व मतदान बैलट पेपर के माध्यम से होगा।

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26 जिलों में चुनाव 

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर,जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही,उदयपुर व श्रीगंगानगर में होने है।

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कोरोना का विशेष ध्यान

कोरोना वायरस का ध्यान रखते हुए आयोग ने चुनाव कार्य मे नियोजित प्रत्येक कार्मिको को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने, मुँह पर मास्क लगाने के लिए पाबन्द किया। वही सभी कार्मिको की मतदान केंद्र पर रवानगी के समय थर्मल सक्रिनिंग की जाएगी। मतदान केंद्रों को सेनेटाइज किया जाएगा। पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. जिसकी निगरानी में कोविड 19 के बचाव के कार्य किया जाएगा व ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी।

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अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोविड 19 के सम्बन्द्ध में दी गई गाइडलाइन का पालन करना होगा। घर-घर चुनाव प्रचार में मुंह पर मास्क व सेनेटाइजर के साथ पांच व्यक्तियों को ही अनुमति है। इनका उल्लघंन करने पर 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 व अन्य विधी के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(लेखक पोल टॉक में इंटर्नशिप कर रहे हैं ) |


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