- उत्तर प्रदेश में नया बिजली का कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है।
- सरकार ने खत्म की B&L फार्म भरने की अनिवार्यता
पोलटॉक नेटवर्क | लखनऊ
UP Electricity Connection: उत्तर प्रदेश में नया बिजली का कनेक्शन लेने वाले लोगों की लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन (Electricity Connection) लेने वाले आवेदकों को अब बीएंडएल (B&L) फार्म की फाइल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता की सुविधा को देखते हुए B&L फार्म की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदक को B&L फार्म नहीं भरना होगा। आवेदक सिर्फ हलफनामे के जरिए ही झटपट ऑनलाइन पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इससे पहले उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए बीएंडएल फार्म को अनिवार्य रूप से जमा करना होता था। हालांकि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में ही बीएंडएल फार्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण अभियंता बिना इस फार्म के कनेक्शन का आवेदन ही नहीं स्वीकार करते थे। अब पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने पत्र भेजकर कहा है कि नए आवेदक चाहें तो बीएंडएल फार्म की जगह हलफानामा देकर कनेक्शन ले सकते हैं।
पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने कहा कि झटपट कनेक्शन के पोर्टल पर घरेलू उपभोक्ताओं को बंध पत्र अथवा बीएंडएल फार्म को भरने का विकल्प दिखताथा। इस कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। शासन की अधिसूचना के अनुसार अब झटपट पोर्टल पर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को कनेक्शन बीएंडएल फार्म के स्थान पर केबल बंध पत्र के आधार पर ही जारी किए जाएंगे। घरेलू कनेक्शन में बीएंडएल फार्म की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह हलफनामा देकर कनेक्शन लिया जा सकेगा। सभी को इसकी जानकारी दे दी है।